सेना को चाहिए सैकड़ों अफसर, upsconline.nic.in पर करें जल्द अप्लाई
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Oct 29, 2020 02:46 PM IST
सेना में अफसर बनने के लिए Indian Army ने वैकेंसी निकाली है. Union Public Service Commission (UPSC) ने Combined Defence Services (CDS) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस पेपर के तहत इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), इंडियन नेवल एकेडमी (INA), एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 345 ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी. इच्छुक कैंडिडेट 17 नवंबर, 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को https://upsconline.nic.in पर जाना होगा.
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वैकेंसी : 345
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क्या मांगी क्वालिफिकेशन
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क्या मांगी उम्र
IMA और INA के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 1998 से पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद न हुआ हो. Airforce के लिए कैंडिडेट की उम्र 20 से 24 साल होनी चाहिए. कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष होगी. ओटीए (पुरुष) के लिए उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी, 1997 से पहले और 1 जनवरी, 2003 के बाद न हुआ हो. ओटीए (महिला) उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी, 1997 से पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद न हुआ हो.
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पेपर पैटर्न
पेपर में कुल 300 अंकों की परीक्षा होती है. इसमें तीन पेपर होते हैं. अंग्रेजी, मैथ्स और जनरल नॉलेज से 100-100 प्रश्न पूछे जाएंगे. हरेक पत्र के लिए दो-दो घंटे का समय तय है. सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे. अंग्रेजी में इसकी समझ और शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े सवाल होते हैं. जनरल नॉलेज में समसामयिक सवाल के अलावा भारत के इतिहास और भुगोल से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है. लिखित पेपर में सफल होने वाले उम्मीदवार को सर्विस सलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) इंटरव्यू (इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट) के लिए बुलाता है.
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अप्लाई करने का तरीका
Indian Military Academy, Indian Naval Academy और Air Force Academy के लिए अविवाहित पुरुष आवेदन कर सकते हैं, जबकि ओटीए (एसएससी कोर्स पुरुष) के लिए विवाहित पुरुष कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं. ओटीए (एसएससी कोर्स महिला) के लिए अविवाहित, तलाकशुदा/ विधवा महिलाएं, जिन्होंने दोबारा शादी न की हो, वे भी आवेदन कर सकती हैं. तलाकशुदा या विदुर पुरुष कैंडिडेट्स को अविवाहित के तौर पर नहीं माना जाएगा, इसलिए वे IMA, INA और AFA में आवेदन के योग्य नहीं होंगे. ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवार को शादी करने की इजाजत नहीं होती है.
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